झारखंड के प्रारंभिक शिक्षकों को नहीं मिलेगा ACP-MACP का लाभ, सरकार ने जारी किया आदेश

नहीं मिलेगा ACP-MACP का लाभ

झारखंड के प्रारंभिक शिक्षकों को नहीं मिलेगा ACP-MACP का लाभ, सरकार ने जारी किया आदेश

झारखंड के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने एसीपी (Assured Career Progression) और एमएसीपी (Modified Assured Career Progression) योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट कर द

झारखंड के प्रारंभिक शिक्षकों को नहीं मिलेगा acp-macp का लाभ सरकार ने जारी किया आदेश 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
झारखंड के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने एसीपी (Assured Career Progression) और एमएसीपी (Modified Assured Career Progression) योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों को इन दोनों योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक निर्णय जारी किया गया. यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट और विभागीय समीक्षा के आधार पर लिया गया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई थी समीक्षा
मामला झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक याचिका से जुड़ा था, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मियों की तरह एमएसीपी का लाभ देने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह निर्धारित अवधि के भीतर इस विषय पर अंतिम निर्णय ले. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई. समिति में वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया. समिति ने संबंधित नियमों, वित्तीय प्रावधानों और सेवा संरचना की विस्तृत समीक्षा करने के बाद अपनी अनुशंसा सरकार को सौंपी.

सरकार ने क्यों ठुकराई ACP-MACP की मांग?
शिक्षा विभाग के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षकों के लिए पहले से अलग प्रोन्नति व्यवस्था लागू है. वर्ष 1993 की प्रोन्नति नियमावली के स्थान पर अब झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली-2025 प्रभावी है, जिसके तहत शिक्षकों को समय-समय पर पदोन्नति और उच्चतर वेतनमान का लाभ मिलता है. इसके अलावा, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिन कर्मचारियों या शिक्षकों के लिए अलग से विशेष प्रोन्नति योजना लागू है, उन्हें एसीपी या एमएसीपी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि चूंकि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए अलग कैरियर प्रगति प्रणाली पहले से मौजूद है, इसलिए दोहरी वित्तीय उन्नयन व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती.

प्रोन्नति की व्यवस्था पहले से लागू
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को सेवा अवधि और योग्यता के आधार पर विभिन्न ग्रेड में पदोन्नति का अवसर मिलता है. निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी करने और आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य पात्रताएं पूरी करने पर शिक्षक क्रमवार उच्च ग्रेड और वेतनमान प्राप्त कर सकते हैं. विभाग के अनुसार, ग्रेड-2 से लेकर ग्रेड-8 तक पदोन्नति के लिए अलग-अलग सेवा अवधि और योग्यता निर्धारित है. वहीं प्रधानाध्यापक बनने के लिए भी अलग पात्रता और न्यूनतम सेवा अवधि तय की गई है.

सरकार का अंतिम निर्णय
उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को विभागीय प्रोन्नति नियमावली के तहत पहले से ही वित्तीय उन्नयन और उच्चतर वेतनमान का लाभ मिलता है. ऐसे में राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों को एसीपी या एमएसीपी योजना का अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा.

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