न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: डोरंडा-नामकुम पथ चौड़ीकरण मामले में आज 24 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. वहीं मामले में दस्तावेज नहीं देने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि सरकारी पदाधिकारी जान-बूझकर दस्तावेज नहीं दे रहे हैं. साथ ही मिलीभगत कर गैर रैयतों को अनुचित लाभ पहुंचाने की आशंका जताई है. सरकार के हलफनामे से भी कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. ऐसे में अधिकारीयों की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
कोर्ट ने अगली सुनवाई में मूल दस्तावेज और अवॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. बताते चलें यह मामला 13 साल पुराने भू-अधिग्रहण से जुड़ा है. मामले में जावेद अनवर और अन्य लोगों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है.