विशेष गहन पुनरीक्षण

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त ने की बैठक, एसआईआर के सुनवाई चरण के बारे में दी विस्तृत जानकारी

जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करने और नोटिस प्राप्त मतदाता से निर्धारित तिथि व स्थान पर दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने की अपील

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त ने की बैठक, एसआईआर के सुनवाई चरण के बारे में दी विस्तृत जानकारी

न्यूज11  भारत

लोहरदगा/डेस्क: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2026 के तहत दावा/आपत्ति एवं नोटिस/सत्यापन से संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, लोहरदगा संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आज मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं बीएलए-1 के साथ बैठक आयोजित की गई.

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए दावा/आपत्ति एवं नोटिस/सत्यापन से संबंधित निर्धारित समय-सारणी की जानकारी दी गई.

उन्होंने बताया कि दिनांक 24 अगस्त 2026 से दावा/आपत्ति एवं नोटिस से संबंधित मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. इस संबंध में स्थानीय स्तर तक व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से समन्वयात्मक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया.

उपायुक्त ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुआ है, उनकी सुनवाई नोटिस में वर्णित तिथि एवं स्थान पर संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा की जा रही है. उन्होंने अपील की कि नोटिस प्राप्त सभी मतदाता निर्धारित तिथि एवं स्थान पर आवश्यक एवं वांछित दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से सुनवाई में उपस्थित हों.

इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों से अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं, विशेषकर बीएलए-2, के माध्यम से ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा नोटिस प्राप्त मतदाताओं को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए उन्हें जागरूक करने में सहयोग की अपील की गई.

बैठक में बताया गया कि ऐसे युवा नागरिक, जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे भी प्रपत्र-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं.

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त द्वारा दावा/आपत्ति एवं नोटिस/सत्यापन के क्रम में स्वीकार्य मान्य दस्तावेजों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई. इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का सरल एवं सहज भाषा में समाधान किया गया.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग करने तथा पात्र मतदाताओं तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने की अपील की.
इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

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