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रांची/डेस्क: पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में हुए आईईडी विस्फोट मामले में आरोपी मेरिना सिरका को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. एनआईए की विशेष ने जमानत याचिका खारिज कर दी. आईईडी विस्फोट का मामला साल 2021 का है. कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता, आरोपित की भूमिका और यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत लगाए गए वैधानिक प्रतिबंधों को देखते हुए उसे जमानत देने का आधार नहीं बनता. मेरिना सिर्का 18 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में है. आरोपी पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा की साजिश का हिस्सा बनने और 4 मार्च 2021 को लांजी जंगल में सुरक्षा बलों पर आईईडी विस्फोट कराने का आरोप है. हमले में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हुए थे और कई अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे.
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