अनुराग झा को अग्रिम राहत देने से कोर्ट का इनकार

2 महिला को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी अनुराग झा को अग्रिम राहत देने से कोर्ट का इनकार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज 

लोहे की रॉड से हमला कर 2 महिला को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी अनुराग झा को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

By : Ark Sahuliyar
2 महिला को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी अनुराग झा को अग्रिम राहत देने से कोर्ट का इनकार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
लोहे की रॉड से हमला कर 2 महिला को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी अनुराग झा को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त 15 की कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की. मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 170/2026 से जुड़ा है. कोर्ट ने केस डायरी और जांच में मिले साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष और गंभीर आरोप हैं. अभियोजन के अनुसार 4 जुलाई को एक महिला अपनी सहेली माही वर्मा के साथ सुरेखा बंसल के घर गई थी. आरोप है कि वहां विवाद के दौरान अनुराग ने दोनों पर लोहे की रॉड से हमला किया और महिला की सोने की चेन छीन ली. हमले में माही वर्मा के चेहरे पर गंभीर चोट आई. कोर्ट ने केस डायरी के हवाले से कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी द्वारा हमला किए जाने की बात सामने आई है. मेडिकल जांच में माही के चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर भी मिला है. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया आरोपी द्वारा गंभीर चोट पहुंचाए जाने की बात मानते हुए कहा कि जांच अभी जारी है. इस परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा.

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