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रांची/डेस्क: चाईबासा ट्रेज़री से अवैध निकासी मामले के आरोपी गोराचंद मरांडी को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सीआईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. गोराचंद मरांडी मुख्य आरोपी कांस्टेबल लेखाकार देव नारायण मुर्मू के दोस्त है. मामले में आरोपियों ने विभागीय कंप्यूटर डेटा में हेरफेर कर 9 सालों तक सरकारी धन को अपने और अपने रिश्तेदार, सहयोगियों के खाते में ट्रांसफर होने का खुलासा जांच में सामने आया है. यह मामला 45 लाख से अधिक की अवैध निकासी से जुड़ा है. मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.
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