उमेश पासवान और राजबली राम को भी राहत मिली है
Ark Sahuliyar
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: अलकतरा घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह समेत तीन को बरी कर दिया है. उमेश पासवान और राजबली राम को भी राहत मिली है. 2019 में सीबीआई कोर्ट ने सभी को सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा का आदेश को रद्द कर दिया है. पूरा मामला 2009 का है. CBI ने मामले में केस दर्ज किया था. बिटुमेन खरीद में अनियमितता और फर्जीवाड़े का आरोप था. IPC और PC Act की धाराओं में चार्जशीट दाखिल हुई थी. न्यायाधीश राजेश कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
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