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रांची/डेस्क: रिश्वत कांड मामले में गुमला लघु सिंचाई प्रमंडल के तत्कालीन लेखपाल राहुल प्रताप की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. विजिलेंस की विशेष कोर्ट ने याचिका खारिज की. ACB ने राहुल प्रताप को 20 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. एसीबी की टीम ने कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर उस वक्त कार्रवाई की थी, जिस वक्त एक ठेकेदार से रिश्वत की राशि ले रहा था. गुमला शहर के कृष्णा छात्रावास में 25 लाख रुपये की लागत से रंग-पुताई का कार्य हुआ था. जिसके भुगतान से संबंधित चेक जारी करने के एवज में राहुल प्रताप द्वारा रिश्वत की मांग की गयी थी. योजना को संवेदक ने 34 प्रतिशत लीज पर लिया था. भुगतान में अनावश्यक विलंब और रिश्वत की मांग से परेशान ठेकेदार ने ACB से संपर्क कर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत की सत्यता की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए राहुल प्रताप को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था.
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