सांसद बिद्युत बरण महतो

सांसद बिद्युत बरण महतो की पहल रंग लाई, घाटशिला स्टेशन पर गीतांजलि और आजाद हिंद एक्सप्रेस के ठहराव को मिली मंजूरी 

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने घाटशिला रेलवे स्टेशन पर दो प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को प्रायोगिक आधार पर मंजूरी दे दी है.

By : Dipali Kumari
सांसद बिद्युत बरण महतो की पहल रंग लाई, घाटशिला स्टेशन पर गीतांजलि और आजाद हिंद एक्सप्रेस के ठहराव को मिली मंजूरी 

न्यूज 11 भारत 
बहरागोड़ा/डेस्क:
जमशेदपुर के सांसद बिद्युत बरण महतो के निरंतर प्रयास से रेल यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गयी. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने घाटशिला रेलवे स्टेशन पर दो प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को प्रायोगिक आधार पर मंजूरी दे दी है. रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में 27 अगस्त 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार 12859/12860 मुंबई सीएसएमटी–हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस तथा 12129/12130 पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस का घाटशिला स्टेशन पर ठहराव स्वीकृत किया गया है. दोनों ट्रेनों का ठहराव प्रायोगिक आधार पर तथा प्रारंभिक सुविधाजनक तिथि से लागू किया जाएगा.

घाटशिला सहित पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गीतांजलि एक्सप्रेस के माध्यम से मुंबई और हावड़ा जैसे प्रमुख शहरों से बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, वहीं आजाद हिंद एक्सप्रेस के ठहराव से पुणे, हावड़ा और मार्ग में पड़ने वाले महत्वपूर्ण शहरों तक आवागमन में यात्रियों को काफी सुविधा होगी.

सांसद की लगातार पहल का परिणाम

घाटशिला स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग लंबे समय से क्षेत्र के यात्रियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी. सांसद बिद्युत बरण महतो ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड के समक्ष लगातार पहल की थी. सांसद की ओर से इस संबंध में आवश्यक पत्राचार एवं आग्रह किए गए थे.

रेलवे बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से ठहराव को मंजूरी दिए जाने के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है. लोगों का मानना है कि दोनों महत्वपूर्ण ट्रेनों के घाटशिला में ठहराव से व्यापार, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा.

इसे भी पढ़ें: नेपाल के बाढ़ में पलामू का मजदूर लापता, चिंतित परिजन लगा रहे मदद की गुहार

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.