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10 लाख का इनामी माओवादी बैजनाथ सिंह दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने हेरहंज थाना कांड संख्या- 12/23 का फैसला सुनाते हुए भाकपा (माओवादी) के जोनल कमांडर, दस लाख के इनामी आरोपी बैजनाथ सिंह उर्फ चंदन सिंह खरवार उर्फ संजीवन पिता

By : Vaibhaw Vikram
10 लाख का इनामी माओवादी बैजनाथ सिंह दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

अजीत कुमार/न्यूज 11 भारत
लातेहार/डेस्क:
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने हेरहंज थाना कांड संख्या- 12/23 का फैसला सुनाते हुए भाकपा (माओवादी) के जोनल कमांडर, दस लाख के इनामी आरोपी बैजनाथ सिंह उर्फ चंदन सिंह खरवार उर्फ संजीवन पिता स्वर्गीय गौरी सिंह को दोषी करार दिया है. अभियुक्त ग्राम माईल मटलोंग ,थाना मनिका जिला लातेहार का रहने वाला है.

अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/504/506/120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 25(1-एए), 26(2)/35 तथा सीएलए एक्ट की धारा 17 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

मामले के संबंध में बताया गया कि उक्त माओवादी सिकीद जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना से अपने साथियों के साथ एकत्रित हुआ था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 5.56 मिमी के दो इंसास राइफल, 370 जिंदा कारतूस, 7 इंसास मैगजीन तथा 2 वॉकी-टॉकी बरामद किए गए थे.

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