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रांची/डेस्क: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शुक्रवार को राबड़ी देवी को झटका लगा है. राबड़ी देवी की उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने IRCTC होटल टेंडर /जॉब के बदले जमीन से जुड़े CBI और ED के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की थी. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ 4 मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की थी. उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई पर संदेह जताया था.
राबड़ी देवी की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट के समक्ष वरिष्ठ वकील ने दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि मौजूदा अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं रह गया है. वकील का आरोप था कि अब तक जिस तरह से कार्यवाही संचालित की गई है, उससे पक्षपात का संकेत मिलता है. इसी आधार पर उन्होंने मामलों को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर किए जाने की मांग की.
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