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नई दिल्ली/डेस्क: दोहरे पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है. अदालत ने अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए माना कि पहले सुनाई गई सजा मामले की गंभीरता के मुकाबले पर्याप्त नहीं थी.
इस मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी अदालत ने भारी जुर्माना लगाया है.
इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में सजा बढ़ाने की मांग की थी. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजम खान की सजा में तीन साल की बढ़ोतरी कर दी.
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के कथित तौर पर दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है. जांच एजेंसियों का आरोप था कि अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल कर दो पैन कार्ड तैयार कराए गए. आरोप यह भी लगाया गया कि इन दस्तावेजों का उपयोग वित्तीय लाभ लेने और चुनावी प्रक्रिया में किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई दस्तावेजी सबूत पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना. अब इस फैसले के बाद आजम खान की कानूनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं.
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