प्रशांत/न्यूज़11 भारत
हजारीबाग/डेस्क: बरही थाना क्षेत्र के जरहिया गांव में डायन बिसाही के अंधविश्वास को लेकर एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों ने एक विधवा महिला के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसे निर्वस्त्र कर डायन बताकर रात्रि भर तंत्र-मंत्र जैसी अमानवीय क्रियाओं को अंजाम दिया. मामले में पीड़िता की शिकायत पर बरही थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पीड़िता जरहिया निवासी ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया है कि 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे पड़ोस के सुरेश यादव, विनोद यादव, मनी यादव, सम्भू यादव, उनकी पत्नियां मनोरमा देवी और किरण देवी समेत कोडरमा निवासी ओझा महावीर पांडेय ने संगठित होकर उसके घर में जबरन प्रवेश किया. आरोप है कि इन लोगों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर मारपीट की और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को ब्लेड से काटकर खून निकाल तांत्रिक क्रिया की. पीड़िता ने बताया कि यह अमानवीय घटना रात 3 बजे तक चलती रही. इस दौरान विनोद यादव ने तांत्रिक कर्मकांड का खर्च बताकर जबरन 20,000 रुपये भी ले लिए.
अगले दिन यानी 19 जुलाई की रात आरोपी बोलेरो संख्या जेएच 02 एएम 5013 में बिठाकर उसे प्रेतशिला गया (बिहार) ले गए, जहां सिर मुंडवाकर और बाल झाड़ियों में फेंककर फिर से डायन बिसाही का कर्मकांड करवाया गया. इसके बाद 80,000 रुपये की और मांग की गई, जिसके लिए धमकी दी गई. पीड़िता ने बताया कि मजबूरी में उसने अपने पुत्र से संपर्क कर विनोद यादव के फोन नंबर पर 10,000 रुपये फोन-पे के माध्यम से भिजवाया. फिर रात करीब 10 बजे बरही बाजार में छोड़ते समय उसे सख्त हिदायत दी गई कि किसी को कुछ बताया तो टुकड़े-टुकड़े कर तिलैया डैम में फेंक दिया जाएगा.
पीड़िता के अनुसार, घटना के वक्त उसका पुत्र काम के सिलसिले में बिहार में था, जिसे उसने फोन कर जानकारी दी. 20 जुलाई की शाम पुत्र के लौटने पर वह थाना पहुंची और लिखित शिकायत दी. मामले को लेकर बरही थाना में कांड संख्या 268/25 में बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की 329(4), 126(2), 127(2), 115(2), 117(2), 118(2), 76, 79, 189(2), 308(2), 351(2), डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001-झारखंड 3, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001-झारखंड 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है. इस मामले को लेकर बरही थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर आभास कुमार ने पुष्टि की कि महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और शम्भू यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
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