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रांची/डेस्क: झारखंड में बहुचर्चित प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में विशेष कोर्ट ने चार चार्जशीटेड आरोपियों की सशरीर उपस्थिति से छूट देने के संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका पर विशेष कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है. चार्जशीटेड आरोपियों रविन्द्र गगराई, ज्योति कुमार सिंहा, विजयेंद्र कुमार, और राजेश कुमार सिंह ने सीआरपीसी धारा 205 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपनी शारीरिक उपस्थिति से छूट की गुहार लगाई है. आरोपियों ने कहा कि उनकी नियमित अदालत में उपस्थिति से उन्हें असुविधा हो रही है और इस कारण उन्हें कोर्ट में पेश होने से छूट दी जाए.
सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था. समन जारी होने के बाद आरोपियों का अदालती दौड़ लगातार जारी है. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने वर्ष 2012 में जांच शुरू की थी. करीब 12 वर्षों तक जांच करने के बाद, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. जांच में सामने आई गड़बड़ियों और अनियमितताओं के कारण यह मामला सुर्खियों में है. सूत्रों के मुताबिक, इस घोटाले में प्रथम और द्वितीय जेपीसी में नियुक्ति पाने वाले लोग आज के समय में प्रमोशन प्राप्त कर उच्च पदों पर सेवा दे रहे हैं.