झारखंडPosted at: अगस्त 28, 2025 जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी हबीब अंसारी को सुनाई गई 7 साल की सजा

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: जानलेवा हमला मामले में आरोपी हबीब अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई गई है. 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है. अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ट्रायल फेस कर रहे 21 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. घटने को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है. जानलेवा हमला का ये मामला पिठोरिया थाना क्षेत्र के जमूवारी गांव की बताई जा रहा है. बता दें कि जमीन को लेकर 12 जून 2018 को दो सगे भाई एकराम अंसारी और हबीब अंसारी के बीच विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में झड़प के साथ जमकर मारपीट भी हुई थी. घटना के बाद दोनों पक्षों के तरफ से प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. एकराम अंसारी व उनके दो पुत्र तौफिक व तौहीद पर तेज धारदार हथियार तलवार चाकू व रॉड से हमला किया था. इससे एकराम व उनके दोनों पुत्र गंभार रुप से घायल हो गए थे. गंभार रुप से घायल करने का आरोप हबीब अंसारी और उनके तीन पुत्र समेत 16 लोगों पर आरोप लगाया गया था. वहीं दूसरे पक्ष के तरफ से 6 लोगों के खिलाप प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी.