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रांची/डेस्क: पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने के आरोप में घिरे प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी विभाष चंद्र ठाकुर को एसीबी (ACB) की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. उन पर लैंपस (LAMPs) के 11 लाख 22 हजार 125 रुपये गबन करने और संबंधित दस्तावेज गायब करने का आरोप था.
यह मामला उस समय का है जब विभाष चंद्र ठाकुर लातेहार जिले के कूड़ू प्रखंड में सहकारिता पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे. इस संबंध में सूचक सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए. हालांकि, केस के अनुसंधानकर्ता गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिससे अभियोजन का पक्ष कमजोर पड़ा और इसका लाभ आरोपी को मिला. अदालत ने साक्ष्य के अभाव और जांच में गंभीर खामियों को आधार मानते हुए विभाष चंद्र ठाकुर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.