वाहन एक्सीडेंट के क्लेम का पैसा नहीं देने वाली पांच इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अरेस्ट वारंट जारी किया, जिसमें चार रांची तो एक हरियाणा की इंश्योरेंस कंपनी है. दरअसल सड़क हादसे में मौत होने पर भी कंपनियों के द्वारा क्लेम का पैसा नहीं दिया जा रहा है. इसके तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पांचों देनदार के खिलाफ निलाम पत्र वाद प्रारंभ किया गया. इसके बाद अनुमंडल कार्यपालक दंडाधिकारी सह निलाम पत्र पदाधिकारी पवन कुमार के द्वारा बिहार एवं ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 की धारा-38 के तहत अरेस्ट वारंट निर्गत किया गया. रांची के चार कंपनियों के खिलाफ जारी वारंट को रांची एसएसपी और हरियाणा की कंपनी के खिलाफ जारी वारंट को हरियाणा एसपी को कार्यापालक दंडाधिकारी द्वारा भेज दिया गया. वहीं बकाया राशि के साथ इंटरेस्ट देना होगा. पांच कंपनियों पर एक्सीडेंट क्लेम का कुल 43.23 लाख रुपए बकाया है. इस राशि के अलावा इंटरेस्ट भी वसूली जाएगी. मतलब इस राशि में करीब चार लाख रुपए और भी जुड़ जाएंगे. कार्यापालक दंडाधिकारी पवन कुमार के द्वारा सभी कंपनियों के नाम, एड्रेस और बकाया राशि की सूची भी जारी कर दी गई है. इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया गया है. बता दें कि कि क्लेम के ये पांच मामलों में दो मामले बीते साल 2020 और तीन मामले 2021 में ट्रिब्यूनल में दर्ज हुए थे.
कंपनी का नाम पता वसूलनीय राशि
1. डिविजल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. पता-कडरू बाईपास डोरंडा - 12,60,021 + इंटरेस्ट
2. ओम प्रकाश गोर्ड (पिता- राजाराम गोर्ड), पता- अमरुद बागान ओंझा अनगड़ा - 5,04,000 + इंटरेस्ट
3. रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी, पता- जेडी कॉरपरेट फर्स्ट फ्लोर मेन रोड नगड़ाटोली- 20,87,028 + इंटरेस्ट
4. ओम प्रकाश सिंह (पिता-सुबे सिंह), पता- हररनप्लान सोनीपत हरियाणा- 1,60,000 + इंटरेस्ट
5. ब्रांच मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि., पता- कचहरी रोड रांची- 312,000 + इंटरेस्ट