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झारखंड


हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बेल

हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बेल

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: लैंड स्कैम के आरोपी और रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन ने हाईकोर्ट से अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हैं. इससे पहले रांची की पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 6 अगस्त को छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. अब उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं. 
 
क्या है मामला?
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा हैं. इस मामले में छवि रंजन के अलावा कई अन्य लोग भी आरोपी हैं, जिनमें कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं. बता दें कि, इसी मामले के एक अन्य आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी हैं. इसी आधार पर छवि रंजन ने भी अपनी जमानत के लिए अपील की हैं.
 
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BREAKING: रिम्स डायरेक्टर डॉ राजकुमार को व्हाट्सएप कॉल के जरिए मिली धमकी, चंदन कुमार नामक व्यक्ति के नाम से आया कॉल
अगस्त 11, 2025 | 11 Aug 2025 | 2:42 AM

रिम्स डायरेक्टर डॉ राजकुमार को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली है. चंदन कुमार नामक व्यक्ति के नाम से व्हाट्सप्प कॉल आया था. धमकी में कहा गया कि 15 दिनों में जूते से पीटकर रांची से बाहर करूंगा. आरोपी पहले भी मई महीने में डायरेक्टर से मिल चुका है, उसने खुद को विनायक हॉस्पिटल का सीईओ बताया. ऑफिस के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में बात न मानने पर धमकी दी. मामले को लेकर डायरेक्टर ने बरियातू थाना में शिकायत दर्ज कराई है.

आरोग्यम की
अगस्त 11, 2025 | 11 Aug 2025 | 3:27 PM

जिला परिषद की डिस्ट्रिक्ट मोड स्थित आलीशान भवन को नियम कानून को ताख पर रखकर एक व्यापारी को आवंटित करने का मामला दिन ब दिन तुल पकड़ता जा रहा है. इस अवैध आवंटन के मामले की यदि निष्पक्ष जांच हो तो कई बड़े अधिकारियों की गर्दन फंस सकती है.