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रांची/डेस्क: पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या. आरोपी पत्नी तारामणि देवी और उनके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नही देने पर 2 साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा. अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. मामले में 7 आरोपी कर ट्रायल फेस रहे थे. 5 आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. तारामणि देवी पति के गैर मौजूदगी में प्रेमी के संग अवैध संबंध में थी. घटना की मनगढ़ंत कहानी अजीबोगरीब रूप में गढ़ी गई थी.
पति की हत्या कराकर खुद पत्नी ने ही प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मृतक जीतलाल मुंडा आर्मी में पोस्टेड थे. 16 मई 2016 की रात 11 बजे पत्नी तारामणि देवी ने अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को घर बुलाई. नेहरू सिंह मुंडा अपने साथियों के साथ पहुंचा....जैसे ही तारामणि देवी ने घर का दरवाजा खोली प्रेमी और उनके सहयोगियों ने हथियार से हमला कर जीतलाल मुंडा की हत्या दी. जिसके दूसरे दिन मृतक की पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले की अनुसंधान में पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे. मृतक की पत्नी की कॉल डिटेल से पुलिस घटना को अंजाम देने वाले तक पहुंच पाई थी. मृतक की पत्नी लगातार अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा से बातचीत करती थी. जो इस हत्याकांड का मुख्य सुराग था.