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सिमडेगा /डेस्क: सिमडेगा कोर्ट में अहातु थाना कांड संख्या 11/2021 के तहत दर्ज मानव तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने दो मानव तस्करों को 14 -14 वर्ष कारावास और ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई गई.
प्रभारी लोक अभियोजन निशि कच्छप ने घटना के संबंध में बताया कि दिलीप नायक और इसकी पत्नी संगीता देवी ने 2021 में लुप्तप्राय आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की एक लड़की को रोजगार दिलाने का झांसा देकर महानगर ले जाकर बेच दिए. महानगर जाने के बाद जब काफी दिनों लड़की ने अपने घर वालों से किसी तरह का संपर्क नहीं किया तब घरवालों को शंका हुई और उन्होंने अपनी लड़की की खोज खबर शुरू की. काफी खोजबीन के बाद जब घर वालों को लड़की का कोई पता नहीं चला तब उन्होंने अहातू थाना में दिलीप और संगीता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. मामला दर्ज होने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
बताया गया कि आज तक लड़की का पता नहीं चल सका है. आज इसी मामले सुनवाई करते हुए एडीजे की अदालत ने अभियोजन पक्ष से प्रभारी अभियोजन निशि कच्छप के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाह के आधार पर दिलीप और संगीता मानव तस्करी का दोषी करार देते हुए 14-14 वर्ष कारावास और ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई.