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सिमडेगा /डेस्क: सिमडेगा सिविल कोर्ट में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने महाबुआंग थाना कांड संख्या 10/2022 के तहत दर्ज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को अपनी पत्नी के हत्या करने के जुर्म आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा सुनाई गई.
लोक अभियोजन अमर चौधरी ने घटना के संबंध में बताया कि 14 अक्टूबर 2022 की रात को महाबुआंग निवासी ग्राबियल टोपनो ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी अलियानी बडिंग के साथ काफी मारपीट कर दी. जिससे 15 अक्टूबर 2022 की सुबह उसकी पत्नी अलियानी की मौत हो गई.
घटना के बाद परिजनों ने थाने में पत्नी के साथ मारपीट और हत्या का मामला दर्ज करवाया. इसके बाद पुलिस आरोपी ग्राबियल टोपनो को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी. आज इसी मामले में पीडीजे की अदालत में सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन अमर चौधरी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाह के आधार पर ग्राबियल को अपनी पत्नी के हत्या के आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा सुनाई.