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रांची/डेस्क: दसवीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ट्यूशन शिक्षक मधुसूदन बैठा को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. घटना को लेकर पीड़िता ने 22 दिसंबर 2022 को आरोपी शिक्षक के खिलाफ सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पीड़िता अपनी सहेली के साथ आरोपी शिक्षक के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी.
घटना के दिन उसकी सहेली नहीं आई थी. वह अकेली थी. पढ़ाने के बजाए मधुसूदन पीड़िता को गलत तरीके से छूने लगा और जोर जबरजस्ती कर कपड़े खोलने शुरू कर दिया. विरोध करने के बाजूद जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब वह रोने लगी तो धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को नहीं बताए, अन्यथा अंजाम भुगतने होंगे. पीड़िता घर पहुंची तो फोन कर दुबारा आने के लिए दबाव बनाया. जिसके बाद पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी.