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सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने जलडेगा थाना अंतर्गत बांसजोर ओपी कांड संख्या 26-19 के तहत हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी त्योफिल सुरीन को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने बताया कि आरोपी त्योफिल सुरीन पर पत्नी की हत्या का आरोप था. घटना के संदर्भ में बताया गया कि वर्ष 2019 में घर में किसी के आने की बात पूछते हुए त्योफिल ने पहले लात-घुसे से पत्नी पर प्रहार किया तब उसकी पत्नी घर से बाहर चली गई. तब पीछे-पीछे त्योफिल भी गया लेकिन रात में त्योफिल घर लौटा, उसकी पत्नी नहीं लौटी. बाद में उसकी लाश बरामद हुई थी.पुलिस ने त्योफिल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की. पुअनि अरुण कुमार सिंह ने मामले में अनुसंधान किया. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए पीडीजे की अदालत ने त्योफिल को दोषी मानते हुए कड़ी सजा दी.