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सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा सिविल कोर्ट में सहायक सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की अदालत में बोलबा थाना कांड संख्या 10/2015 के तहत दर्ज दो बहनों की हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई करते हुए ग्रोग्रेरी डुंगडुंग को 7 वर्ष की कठोर कारावास और 8 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसी घटना के दो अन्य अभियुक्त वीरेन केरकेट्टा और लुइस केरकेट्टा सुनवाई के पहले फरार हो गए. कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. इनकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में इन दोनों फरार अभियुक्त को सजा सुनाई जाएगी.
घटना की जानकारी देते हुए प्रभारी लोक अभियोजन अमित श्रीवास्तव ने बताया कि विगत 25 सितंबर 2015 को बोलबा थाना क्षेत्र के खंड पतरा टोली निवासी ख्रीस्ता बा और सिलबिया बा नामक दो बहनों के घर में घुस कर वीरेन केरकेट्टा, लुइस केरकेट्टा और ग्रोग्रेरी डुंगडुंग ने दोनो बहनों को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था. घटना के बाद दोनों बहनों का रिम्स में इलाज हुआ, जिससे वे स्वस्थ हुई. इसके बाद इन दोनों बहनों ने अपने भाई रिमेजियुस बा के साथ बोलबा थाना में मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तत्पश्चात तीनों अभियुक्त बेल लेकर जेल के बाहर निकले थे.
केस की सुनवाई के क्रम में तीनों अभियुक्त लगातार हरेक तारिख में कोर्ट पहुंचे. लेकिन आज जजमेंट के दिन सिर्फ ग्रोग्रेरी डुंगडुंग कोर्ट पहुंची अन्य दो अभियुक्त फरार हो गए. कोर्ट ने उपस्थित अभियुक्त ग्रोग्रेरी डुंगडुंग को सजा सुनाते हुए जेल भेजा और फरार अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. इसकी की सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजन अमित श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष से कुल 11 गवाही हुई, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई.