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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा-पाठ और प्रसाद के लिए केवल देशी गाय का दूध इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे गंभीर मुद्दा नहीं माना.
याचिकाकर्ता ने क्या मांगा था?
यह याचिका मंदिर के संचालन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को निर्देश देने के लिए दायर की गई थी कि पूजा में सिर्फ देशी गाय का दूध ही उपयोग किया जाए. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि आगम शास्त्रों और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों में देशी गाय के दूध का उपयोग अनिवार्य माना गया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि टीटीडी पहले ही इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर चुका है, लेकिन उसका पूरी तरह पालन नहीं हो रहा.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुंदरेश ने स्पष्ट किया कि यह मामला अदालत के विचार के लिए उपयुक्त नहीं है. उन्होंने कहा, "गाय तो गाय है, लेकिन ईश्वर के लिए हमारा प्रेम हमारे कार्यों और दूसरों की सेवा में झलकना चाहिए, न कि ऐसे छोटे विवादों में उलझने में." न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि समाज में इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने यह टिप्पणी पूरे सम्मान और धार्मिक भावना का ध्यान रखते हुए की.