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रांची/डेस्क: डेढ़ माह की मासूम बच्ची की हत्या के आरोप में जेल में बंद मां सुनीता देवी का बयान मंगलवार को अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की अदालत में दर्ज किया गया. यह बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 313 (CrPC) के तहत दर्ज हुआ. अब इस मामले में अंतिम बहस 11 अगस्त से शुरू होगी, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
घटना 18 मार्च 2021 की है. अनगड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सुनीता देवी ने अपने पति भावेश्वर महतो को फोन कर बताया था कि उनकी बेटी राधिका कुमारी घर से लापता है और किसी ने उसे उठा लिया है. पति जब घर पहुंचा तो आसपास खोजबीन शुरू की. ग्रामीणों की मदद से घर के पीछे स्थित एक गड्ढे में बच्ची का जला हुआ शव बरामद हुआ.
बाद में पुलिस पूछताछ में सुनीता देवी ने स्वीकार किया कि उसने ही बच्ची को कपड़े में लपेटकर गड्ढे में जलाया था. इस बयान के आधार पर अनगड़ा थाना में कांड संख्या 25/21 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया. अब अदालत में बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच बहस के बाद यह तय होगा कि सुनीता देवी दोषी है या नहीं. अदालत का फैसला बहस पूरी होने के बाद सुनाया जाएगा.