झारखंडPosted at: अगस्त 21, 2025 झारखंड हाईकोर्ट से संजय सेठ को बड़ी राहत, अदालत ने दर्ज FIR की जांच पर लगाई रोक
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने संजय सेठ पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय सेठ को अंतरिम राहत प्रदान की और मामले की जांच पर रोक लगाई. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने कोर्ट में बहस की. बहस के दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि बीजेपी नेता अनिल टाईगर की गोली मारकर हत्या करने के विरोध में संजय सेठ सहित अन्य नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. जिसके बाद संजय सेठ सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था. कोर्ट को बताया गया कि ये प्राथमिकी उचित नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए.