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रांची/डेस्क: झारखंड की राजधानी रांची से जुड़े बहुचर्चित लैंड स्कैम मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त (DC) छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
हाईकोर्ट का किया था रुख
यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई. इससे पहले, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की सुनवाई करते हुए रांची की PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत की गुहार लगाई. यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल में स्थित बरियातु इलाके की सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. ED की जांच के अनुसार, इस घोटाले में सरकारी और निजी स्तर पर कई प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता पाई गई है.
छवि रंजन के अलावा इस मामले में चर्चित व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना की जमीन पर फर्जी रैयत दिखाए गए प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष सहित कई अन्य को भी आरोपी बनाया गया है. हाईकोर्ट के फैसले का अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा तय कर सकता है.