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रांची/डेस्क: झारखंड शराब घोटाले में फंसे आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को काउंटर एफिडेविट (प्रतिउत्तर हलफनामा) दाखिल करने का निर्देश दिया है.
अगली सुनवाई के लिए 1 अगस्त 2025 को
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अगस्त 2025 की तारीख तय की है. साथ ही, कोर्ट ने ACB की उस हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने अपना पहले दाखिल किया गया हलफनामा वापस लेने की अनुमति मांगी थी.
FIR और गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती
विनय चौबे ने अदालत में दायर अपनी याचिका में ACB द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) और गिरफ्तारी को चुनौती दी है. उन्होंने अदालत से FIR को रद्द करने और उनके खिलाफ की गई सभी दंडात्मक कार्रवाई को समाप्त करने की मांग की है.
20 मई को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि 20 मई 2025 को ACB ने उन्हें शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया था. वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं. राज्य सरकार ने घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता और गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. इस मामले पर अब 1 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी.