झारखंडPosted at: अगस्त 27, 2025 नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी राजू महतो को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सुनाई सजा
साथ ही लगाया 12 हजार रुपए का जुर्माना
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी राजू महतो को कोर्ट ने दोषी पाकर सजा सुनाई है. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. छेड़छाड़ की घटना को लेकर पीड़िता ने 9 दिसंबर 2018 को जगरनाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार आरोपी राजू महतो पीड़िता के दुकान में आकर उसके साथ छेड़छाड़ किया था. प्राथमिकी दर्ज होने के तीन माह बाद 7 मार्च 2019 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. डेढ़ माह जेल में रहने के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी.