न्यूज11 भारत
देश ने आज अंग्रेजों द्वारा बनाए एक कानून को खत्म कर दिया है. देश में पहले शवों का पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं होता था. मगर आज यानी सोमवार को इस फैसले को बदल दिया है. इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया है कि जिन अस्पतालों के पास रात को पोस्टमार्टम करने की सुविधा है, वो अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर पाएंगे. वहीं, मंत्रालय ने कहा कि किसी भी संदेह को दूर करने और कानूनी मकसद के लिए रात में सभी पोस्टमॉर्टम के लिए पोस्टमॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी.
कब नहीं होगा रात में पोस्टमार्टम?
सरकार ने ये भी जानकारी दी कि किन शवों का पोस्टमार्टम रात को नहीं किया जाएगा. इसमें कहा गया कि जब तक कानून-व्यवस्था की स्थिति न हो, तब तक हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शव, जैसी केटेगरी के तहत रात के समय पोस्टमॉर्टम नहीं किया जाएगा. सरकार ने अपने इस नए फैसले के बारे में सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों को अधिसूचित कर दिया है.