अकबरुद्दीन ओवैसी किशनगंज कोर्ट में पेश, 2015 के भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज हुआ बयान

अकबरुद्दीन ओवैसी किशनगंज कोर्ट में पेश

अकबरुद्दीन ओवैसी किशनगंज कोर्ट में पेश, 2015 के भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज हुआ बयान

अकबरुद्दीन ओवैसी किशनगंज कोर्ट में पेश 2015 के भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज हुआ बयान

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
किशनगंज जिले में AIMIM के विधायक और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार को किशनगंज व्यवहार न्यायालय में पेश हुए. वे एसीजीएम फर्स्ट सुश्री शारदा की अदालत में वर्ष 2015 में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे.

यह मामला 4 अक्टूबर 2015 का है, जब कोचाधामन प्रखंड के सोनथा हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी जनसभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस बयान के बाद तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कोचाधामन थाना में उनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया था.

अकबरुद्दीन ओवैसी इस मामले में पहले से जमानत पर थे. उनके अधिवक्ता ओम कुमार कर्ण ने बताया कि GR 1680/2015 केस में गुरुवार को ओवैसी ने अदालत के समक्ष भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास ने कहा कि अब मामले की अगली सुनवाई के बाद न्यायालय निर्णय सुनाएगा. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आगे ऐसी बयानबाजी से किशनगंज की गंगा-जमुनी तहजीब को ठेस नहीं पहुंचेगी. वहीं, मीडिया के सवालों से बचते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी बिना किसी टिप्पणी के कोर्ट परिसर से निकल गए.

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