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रांची/डेस्क: स्कूल छोड़ने के बहाने 7 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी पौलूस तिर्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने ये सजा सुनाई. घटना 12 सितंबर 2022 की है. घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 13 सितंबर 2022 को नामकुम थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
12 सितंबर 2022 को आरोपी पौलूस तिर्की सुबह 8 बजे नाबालिग बच्ची के घर आया था और स्कूल ले जाने के बहाने सुनसान जर्जर मकान में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद 10 बजे के करीब बच्ची रोते हुए घर आई थी. जब मां ने पूछा तो बच्ची ने बताया कि चाचा स्कूल नहीं ले गए, बल्कि चुना भट्ठा के पास जर्जर मकान में ले जाकर गलत किया. वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.