सुमित कुमार पाठक/न्यूज 11 भारत
पतरातु/डेस्क: बासल थाना कांड सं. 09/22, दिनांक- 13.05.2022 धारा- 341/323/385/387/435/379 भादवि. एवं 27 आर्म्स एक्ट विरूद्ध 7-8 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा ग्राम आरासाहा लेम पथ में सिमरा नदी पर पुल बनाने के क्रम में रंगदारी मांगने तथा पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मार-पीट कर ट्रैक्टर के ट्रेलर में डीजल छिड़क कर आग लगाने और जाते -जाते मजदुरों का दो मोबाइल फोन उठा कर ले जाने और एक राउंड फायरिंग करते हुए धमकी देने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है .
अनुसंधान के क्रम में पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा इस काण्ड के अप्राथमिकी अभियुक्त 1. अभिषेक सिंह उर्फ टोलू 2. राहुल मुण्डा 3. राजू भुईयां 4. सुनील मुण्डा 5. अभिषेक करमाली उर्फ कारु 6. विक्की मुण्डा उर्फ भगत 7. दिनेश जी उर्फ दिनेश राम उर्फ रवि राम के विरुद्द आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा उक्त काण्ड के अप्राथ.अभि. मनोज मुण्डा उम्र करीब 35 वर्ष, पे0-स्व0 अर्जुन मुण्डा, सा.- नगडुआ टोला, बचरा, थाना-पिपरवार, जिला-चतरा गिरफ्तारी के डर से भागे फिर रहा है .
अनुसंधानकर्ता पुअनि बिपिन बिहारी के द्वारा अप्राथ0अभि0 मनोज मुण्डा उम्र करीब 35 वर्ष, पे-स्व, अर्जुन मुण्डा, सा,-बचारा नगरुआ टोला, थाना-पिपरवार, जिला-चतरा के विरूद्ध माननीय न्यायालय, रामगढ़ से दिनांक- 30.06.2025 को इश्तेहार प्राप्त कर दिनांक-07.07.2025 को उक्त अप्राथमिकी अभियुक्त के घर एवं चौक- चौराहे पर विधिवत ढोल-नगाडा के साथ इश्तेहार तामिला किया गया . जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक- 18 .07.2025 तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश प्राप्त है , नही तो विधिवत माननीय न्यायालय से कुर्की अधिपत्र प्राप्त कर इनके घर कुर्क कर ली जायेगी .