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रांची/डेस्क: रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की तस्करी के मामले में बड़ा मोड़ आया हैं. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने सोमवार को इस केस में शामिल पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया हैं. जिन आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली है, उनके नाम शमशाद अंसारी, जुल्फान अंसारी, फजल अहमद अंसारी, शहदेव किस्पोट्टा और रत्नु कुजूर हैं.
यह मामला 14 सितंबर 2019 का है, जब टाटीसिलवे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक टेंपो से विस्फोटक सामग्री की तस्करी की जा रही हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने महिलौंग रिंग रोड स्थित एक खदान के पास कार्रवाई की थी. पुलिस का दावा था कि छापेमारी के दौरान कुछ लोग मौके से भागने लगे, लेकिन शमशाद अंसारी को पकड़ लिया गया. उसकी निशानदेही पर टेंपो की तलाशी ली गई, जिसमें छह कार्टून में रखे 150 किलो जिलेटिन और 800 डेटोनेटर बरामद किए गए थे.
पुलिस ने इस मामले में पांचों आरोपियों को नामजद कर चार्जशीट दाखिल की थी. लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा. न तो गवाहों के बयान मजबूत साबित हुए और न ही बरामदगी से आरोपियों की सीधी संलिप्तता स्थापित हो सकी.