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रांची/डेस्क: बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी सुधीर कुमार को राहत नहीं मिली है. रांची स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने ACB की ओर से पेश होते हुए सुधीर कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि सुधीर कुमार की गिरफ्तारी ठोस सबूतों के आधार पर हुई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए.
वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने दलील दी कि सुधीर कुमार का शराब घोटाले में कोई प्रत्यक्ष या निर्णायक रोल नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. गौरतलब है कि ACB ने सुधीर कुमार को मई माह में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि वह शराब घोटाले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग में संलिप्त रहे हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरोपी को बेल नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है. ACB द्वारा की जा रही जांच अब भी जारी है और इस मामले में और गिरफ्तारियों की भी संभावना जताई जा रही है.