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रांची/डेस्क: चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता लालू जॉब की सजा बरकरार की गई हैं. अपर न्याययुक्त एके तिवारी की कोर्ट ने लालू जॉब की अपील याचिका को खारिज कर दिया हैं. निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई सजा ,मुआवजा और जुर्माना को कोर्ट ने बरकरार रखा है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को साक्ष्यों के आधार पर उचित बताया हैं. न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की कोर्ट ने 4 सितंबर 2024 को कांके निवासी लालू जॉब को 6 माह की साधारण कारावास, 3.5 लाख मुआवजा और 5 हजार रुपए की जुर्माना सुनाया था, जिसके खिलाफ लालू ऊपरी कोर्ट में अपील याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगा रहा था.
चेक बाउंस का मामला
यह चेक बाउंस का मामला साल 2022 का है जिसमें लालू ने शिकायतकर्ता मनोज कुमार सिंह को ढाई लाख का चेक सौंपा था. 14 सितंबर 2022 को शिकायतकर्ता मनोज ने चेक बैंक में जमा किया, जो पर्याप्त राशि के अभाव में बाउंस कर गया था. जिसके बाद लालू को नोटिस भेजा गया, फिर उसके खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट के समक्ष मामला दर्ज किया गया था.
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