एक किलो अफीम तस्करी मामले में दोषी को 8 साल की सजा, ₹75 हजार जुर्माना भी लगाया गया

एक किलो अफीम तस्करी मामले में दोषी को 8 साल की सजा, ₹75 हजार जुर्माना भी लगाया गया

एक किलो अफीम तस्करी मामले में दोषी को 8 साल की सजा ₹75 हजार जुर्माना भी लगाया गया

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
एक किलो अफीम की तस्करी करने के आरोपी सूर्यकांत मुंडा की सजा पर बीते दिन 25 मई को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा उन्हें दोषी करार दिया गया था. जिसके बाद आज उन्हें सजा सुनाया गया है. कोर्ट ने उन्हें 8 साल की सजा सुनाई है. उसके अलावा उनके ऊपर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि उन्होंने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. यह सुनवाई अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट में सुनाया गया है. 

बता दें, 16 अगस्त 2022 को रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि रांची और खूंटी जिला के बॉर्डर पर उग्रवादी गतिविधियों हो रही है. जिसका सत्यापन कर टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम रिंग रोड होते हुए शुकरडीह के पास पहुंची. जहां पर सामने से आ रहे एक स्कूटी पर सवार सूर्यकांत मुंडा की नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ी. पुलिस की गाड़ी को अपने तरफ आता देखकर वह गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, भागने के क्रम में वह गिर गया. जिसे पुलिस बल ने दौड़ाकर पकड़ लिया गया. स्कूटी की तलाशी लेने पर गाड़ी से एक किलो अफीम बरामद किया गया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. 

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