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रांची/डेस्क: झारखंड में भूमि सर्वे को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट को केरल और कर्नाटक की सर्वे तकनीकी की प्रशिक्षण का प्रगति रिपोर्ट सौंपी. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया हैं. भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सौंपी गई टीम सर्वे के लिए तकनीकी प्रशिक्षण लेने हेतु कर्नाटक और केरल गई थी. उसकी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार ने कोर्ट को सौपी हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को अमीन और तकनीकी स्टॉफ की नियुक्ति के साथ पुरानी तकनीक को बदलकर सर्वे के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया था. राज्य में अंतिम सर्वे 1932 में हुआ था. जिसके बाद 1975 में सर्वे का काम शुरू हुआ जो अब तक अधूरा है. याचिका कर्ताओं ने याचिका में कहा था की जमीन का सर्वे नहीं होने से जमीन कारोबारी सक्रिय है. दस्तावेजों में हेराफेरी कर बड़े पैमाने पर कब्जा कर जमीन की खरीद बिक्री हो रही है.
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