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रांची/डेस्क: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बेहद करीब आ गयी है. ऐसे में अगर आपने अब तक अपने संबंधित प्रपत्र जमा नहीं किया है या SIR से संबंधित कोई भी कार्य बाकि है, तो 30 सितंबर से पहले अपना काम निपटा लें, वरना मतदाता सूची से आपका नाम कट सकता है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की खास अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों से अंतिम तिथि का इंतजार किये बिना निर्धारित समय के भीतर संबंधित प्रपत्र जमा करने की अपील की है. के रवि कुमार ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र इसीआइनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ के सहयोग से जल्द से जल्द जमा करें. उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ऐसे युवाओं को समय रहते मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये आवेदन करना चाहिए, जो पात्र होने के बावजूद ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जायेगा. केवल फॉर्म 7 जमा कर देने मात्र से किसी मतदाता का नाम स्वतः विलीपित नहीं होगा. वहीं, मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.
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