सफलता

मिहिजाम थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे गैर-जमानती वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा

आरोपी के खिलाफ 2020 से संबंधित जीआर संख्या 440 के मामले में जामताड़ा न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
मिहिजाम थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे गैर-जमानती वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा

चंचल गिरी/न्यूज11  भारत

जामताड़ा/डेस्क: मिहिजाम थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक गैर-जमानती वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा निवासी राजा सिंह, पिता विपिन सिंह के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, राजा सिंह के खिलाफ वर्ष 2020 से संबंधित जीआर संख्या 440 के मामले में जामताड़ा न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. वारंट जारी होने के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा और लगातार फरार चल रहा था.

मिहिजाम थाना प्रभारी प्रदीप राणा को मिली गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने कुर्मीपाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए संभावित ठिकाने पर छापेमारी की और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से संबंधित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उसे जामताड़ा व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय के आदेश के बाद राजा सिंह को मंडल कारा भेज दिया गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार वारंटियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट के निष्पादन को लेकर थाना स्तर पर पुलिस टीमों को सक्रिय रखा गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों में हड़कंप की स्थिति है.

यह भी पढ़ें: क्या झारखंड में इमरजेंसी लगी हुई है, पूर्व सीएम चम्पाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पूछा सवाल

संबंधित सामग्री

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.

चंद्रपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर

चंद्रपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर

चंद्रपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिम पल्ली स्थित डीवीसी आवासीय क्वार्टर में गुरुवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.

भारतीय जनता पार्टी झारखंड़ प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष ताजदार आलम ने संभाला कार्यभार

भारतीय जनता पार्टी झारखंड़ प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष ताजदार आलम ने संभाला कार्यभार

मुस्लिम समुदाय और बीजेपी के बीच व्याप्त दूरी को कम करने पर करेंगे काम : ताजदार आलम