अपने नवजात बच्चे और पत्नी सहित ट्रिपल के हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास और...

अपने नवजात बच्चे और पत्नी सहित ट्रिपल के हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा

अपने नवजात बच्चे और पत्नी सहित ट्रिपल के हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा

आशिष शास्त्री/न्यूज11  भारत

सिमडेगा/डेस्क:  सिमडेगा एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने आज पाकर टांड़ थाना कांड संख्या 7/2020 के तहत ट्रिपल हत्या मामले में सुनवाई करते हुए अपने नवजात बच्चे और पत्नी सहित तीन लोगों की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा सुनाई गई.

घटना 23 मार्च 2020 की है. खूंटी टोली निवासी पिंगल होरो अपने नवजात बेटा और पत्नी ज्योति होरो से मिलने पाकर टांड़ के खिजुरडीह गया था. वहां 23 मार्च 2020 को पिंगल की पत्नी ज्योति होरो अपनी  भाभी सुचिता बेक के साथ साग तोड़ने खेत पर गई थी. इसी दौरान पिंगल भी उनके पीछे खेत पर गया और कुदाल से अपनी पत्नी ज्योति होरो और उसकी भाभी सुचिता बेक के सिर पर प्रहार कर दिया. जिससे मौके पर ज्योति की मौत हो गई जबकि सुचिता गंभीर रूप से घायल हो गई थी. खेत से अपने ससुराल घर लौट कर पिंगल ने अपने नवजात बेटा को भी जमीन में पटक कर मार डाला. घटना के बाद पिंगल अपने घर भाग गया.

इधर घटना में घायल सुचिता की इलाज के लिए जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने पाकर टांड़ थाना में कांड संख्या 07/2020 के तहत ट्रिपल मर्डर मामले में नामजद अभियुक पिंगल होरो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आज इसी मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पिंगल होरो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा मुकर्रर की.

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