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रांची/डेस्क:धनबाद रिंग रोड घोटाले में झारखंड हाई कोर्ट से बेल से जुड़े मामले में 18 आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. आरोपियों की ओर से बेल रिजेक्शन ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था. इसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. FIR में दो स्पेशल एक्ट - PC Act 1988 और SC-ST Act 1989 शामिल हैं, इसलिए बड़ा सवाल यह है कि किस एक्ट के तहत कोर्ट सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- बाद में बना कानून ही prevail करेगा. मामला SC-ST Act 1989 से जुड़ा है, इसलिए SC-ST Act की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी.
PC Act की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों की बेल भी खारिज करते हुए cognizance भी लिया है. हाई कोर्ट ने कहा- उस कोर्ट को सुनवाई का अधिकार था ही नहीं. बेल रिजेक्शन ऑर्डर और cognizance दोनों “non-est” हैं. यानी दोनों आदेश कानूनी रूप से अमान्य हैं. पूरा मामला original position में भेजा गया. मामले की अब SC-ST Act की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी. हाई कोर्ट ने 21 दिन में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. यानी सभी आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है.
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