झारखंड हाई कोर्ट ने गैंगस्टर विकास तिवारी को झटका देते हुए खारिज की जमानत याचिका

झारखंड हाई कोर्ट ने गैंगस्टर विकास तिवारी को झटका देते हुए खारिज की जमानत याचिका

झारखंड हाई कोर्ट ने गैंगस्टर विकास तिवारी को झटका देते हुए खारिज की जमानत याचिका

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क:  झारखंड हाई कोर्ट ने भोला पांडे गिरोह के सरगना कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी को झटका दिया है. हाई कोर्ट ने विकास तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विकास तिवारी की जमानत याचिका को ठुकरा दिया है. जिस मामले में विकास तिवारी को जमानत नहीं मिली है, वह एटीएस से जुड़ा है. यह मामला लेवी वसूली एवं दहशत फैलाने से जुड़ा है. 

बता दें कि विकास तिवारी पर करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं. कुछ मामले में उसे जमानत भी मिल चुकी है. जिन मामलों में उसे जमानत मिली है, उनें सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड भी प्रमुख है. विकास तिवारी करीब 18 मामलों में या तो बरी हो चुका है या फिर जमानत मिल चुकी है.

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