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रांची/डेस्क: झारखंड में JPSC-JSSC की 22 परीक्षाओं को रद्द किए जाने के मामले से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकलपीठ ने सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक की परीक्षा रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मामला विज्ञापन संख्या 10/2025 (बैकलॉग) के तहत सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति से संबंधित है. याचिकाकर्ता मुनीन्द्र प्रकाश की ओर से इस मामले में याचिका दाखिल कर सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. दोनों पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ओइशी दास ने पैरवी की. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत के समक्ष आयोग का पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है.