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रांची/डेस्क: बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. IA पर अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है. हेमंत सोरेन की और से याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक PMLA कोर्ट के चार्ज फ्रेम पर स्टे की मांग थी. हाई कोर्ट ने मांग मानने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक के लिए दायर IA पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गयी थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और अधिवक्ता शशांक शेखर ने बहस की. मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई. ज्ञात हो कि PMLA कोर्ट ने 8 जून को डिस्चार्ज याचिका खारिज करने का आदेश दिया था.