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रांची/डेस्क: टीएसपीसी के नाम पर लेवी की मांग करने के आरोपी आदिल जफर उर्फ आदिल अंसारी को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की. मामला खलारी थाना कांड संख्या 108/24 से जुड़ा है. वह 28 अगस्त से इस मामले में जेल में बंद हैं. कोर्ट ने रिकॉर्ड और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर कहा कि आरोपी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य प्रतीत होता है. घटना 8 दिसंबर 2024 की है. शिकायतकर्ता ब्रजेश कुमार ने पुलिस को बताया था कि वह केके अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर है. रेलवे स्टेशन कॉलोनी में काम चल रहा था. इसी दौरान चार-पांच हथियारबंद अपराधी चेहरा ढक कर पहुंचे थे. जिन्होंने टीएसपीसी के सब-जोनल कमांडर कृषिकेश जी से बातचीत के बाद ही काम जारी रखने की धमकी दी थी. मौके पर टीएसपीसी के नाम से धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा गया था.
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