न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: नाबालिग के साथ गैंग रेप मामले में आरोपी वीरभद्र गोस्वामी को पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी गिरिधारी महतो साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. आरोपी वीरभद्र गोस्वामी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है. मामला सिल्ली थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम 1 अप्रैल 2025 को दिया गया था. घटना को लेकर सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
यह भी पढ़ें- कोकदारो में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, टेंट हाउस संचालक गिरफ्तार