गैर इरादतन हत्या

गैर इरादतन हत्या मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी पंकज उरांव साक्ष्य के अभाव में बरी 

गैर इरादतन हत्या मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी पंकज उरांव साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं. अपर न्याययुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

By : Ark Sahuliyar
गैर इरादतन हत्या मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी पंकज उरांव साक्ष्य के अभाव में बरी 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
गैर इरादतन हत्या मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी पंकज उरांव साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं. अपर न्याययुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मामला रातु थाना क्षेत्र के बाड़ी टोली का है. प्राथमिकी के अनुसार 10 नवंबर 2023 की रात 11 बजे संतोष उरांव सपरिवार आग ताप रहे थे. तभी पौलुस उरांव शराब के नशे में पहुंचा और गाली गलौज करने लगा. आवाज सुनकर संतोष और उसकी मां बिरसी देवी घर से निकली. आंगन पर निकलते ही पौलुस धक्का-मुक्की करने लगे, जिससे बिरसी देवी गिर गई. इसी बीच पौलुस के भाई पंकज उरांव, पिता राजेश उरांव, मां धनिया देवी घर से बाहर निकले और सभी लोग गाली गलौज करने लगे. इसी दौरान पंकज उरांव ने लकड़ी का एक डंडा संतोष उरांव को मारने के लिए चलाया. संतोष के झुक जाने से डंडा बिरसी देवी के सिर पर लग गयी और वह वह जमीन पर गिर गई. आनन-फानन में बिरसी को रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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