झारखंड » रांचीPosted at: अगस्त 28, 2025 झारखंड हाईकोर्ट ने लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रॉसेस पर लगाई रोक
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने कल्याण विभाग में निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रॉसेस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. बता दें कि बाल कल्याण विभाग में 421 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी है और इसके लिए जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था. इस नियुक्ति के लिए परीक्षा भी ली गई है औऱ रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था. इसके बाद आकांक्षा कुमारी एवं 33 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सभी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और जेएसएससी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को लेकर निर्दशिक किया है. हाईकोर्ट के न्यायधीश आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, प्रार्थियों के तरफ से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की है.